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CG News : अधिकारियों – कर्मचरियों के मेडिकल बिल भुगतान में इसलिए होती है देरी, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने त्वरित निराकरण के लिए जारी किए दिशा निर्देश, जानिए क्या है खास

रायपुर/ बिलासपुर। 22 अक्तूबर । campussamachar.com,  छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों एवं उनके आश्रितों के आकस्मिक परिस्थितियों में राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर स्थित बाहर मान्यता प्राप्त/ गैर  मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयो में कराए गए उपचार की कार्योत्तर  स्वीकृति प्रदान किए जाने का प्रावधान है,  लेकिन इसमें नियम अनुसार प्रक्रिया पूरी न करने के कारण प्रतिपूर्ति देने में दिक्कतें आ रही हैं ।

cg news in hindi : इन दिक्कतों को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से 16 अक्तूबर 2023 को सभी विभाग अध्यक्षों,  संभाग आयुक्तों,  सभी कलेक्टरों और अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर को पत्र जारी किया गया है । इस पत्र में कहा गया है कि प्राय यह देखा जा रहा है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों /कार्यालय में कार्यरत शासकीय सेवकों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिये जाने के  नियम के तहत कार्योत्तर स्वीकृत हेतु संचालनालय  चिकित्सा शिक्षा को भेजे जाते हैं,  जो कि संचालनालय  चिकित्सा शिक्षा द्वारा निर्धारित चेक लिस्ट /प्रपत्र अनुसार जानकारी दस्तावेज नहीं होने के कारण अधिकांश देयकों  को जानकारी दस्तावेज के अभाव में उनके आफिस  को वापस कर दिया जाता है,  जिसमें लगभग दो से तीन माह का समय व्यतीत होता है। पुन: दस्तावेज़ /प्रपत्र जानकारी के अनुसार आने पर कार्योत्तर स्वीकृति के लिए आगे कि प्रक्रिया शुरू की जाती है ।

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bilaspur news : ये प्रकरण चिकित्सा निर्धारित चेकलिस्ट/ प्रपत्र  अनुसार जानकारी प्राप्त होने पर संरचनालय स्तर पर परीक्षण के  उपरांत के बाद ही कार्यालय स्वीकृत की कार्यवाही की जाती है।  इस समस्या को दूर करने के लिए जारी किए गए इस पत्र में कहा गया है कि इस स्थिति में संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा निर्धारित चेकलिस्ट/ प्रपत्र अनुसार चाही गई जानकारी दस्तावेज के अभाव में निर्मित हो रही है,  जो कि संबंधित अधिकारी – कर्मचारी के कार्यालय द्वारा प्रेषित की जानी चाहिए । इन  परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के नियम 11 के अनुसार संचालनालय चिकित्सा शिक्षा को संबन्धित अधिकारी/ कर्मचारी के आफिस से  स्वीकृति हेतु भेजे जाने वाले प्रकरणों का त्वरित निराकरण किए जाने के संबंध में पूर्व में जारी चेकलिस्ट और दिये गए निर्देश के अनुसार कार्य कारी करने के लिए कहा गया है । आदेश के साथ वांछित प्रपत्र की जानकारी भी दी गयी है ।

देखें -जारी दिशा निर्देश 

Nidesh for all departments-MR Rule

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