केन्द्रीय और राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक उपक्रम में नियमित रोजगार में है वे किसी अन्य योजना या कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करती है।
भोपाल , 5 अगस्त । campussamachar.com, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) मजदूरी करने वाली गर्भवती महिलाओं को मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई है। मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) में मजदूरी करने वाली गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने की वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और उनकों नगदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन पोषण के प्रभाव को कम करना है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चें के जन्म के दौरान लाभ मिलेगा होगा।
योजना (PMMVY) के लाभ की राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। योजना में गर्भवती महिलाओं को पहली किस्त के रूप में एक हजार रूपए पंजीकरण के समय दी जाती है। दूसरी किस्त दो हजार रूपए 6 माह की गर्भवास्था के बाद और तीसरी किस्त बच्चे का जन्म के बाद इस प्रकार कुल 5 हजार रूपए की आर्थिक सहायता गर्भवती महिलाओं को दी जाती है। बच्चें को बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस-बी सहित टीके निःशुल्क लगाए जाते हैं।
केन्द्रीय और राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक उपक्रम में नियमित रोजगार में है वे किसी अन्य योजना या कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करती है। विस्तृत जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क कर सकते हैं ।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लाभ एवं विशेषताएं
1.प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत गरीब परिवार की गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा।
2.योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान भरण-पोषण और बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त हो इसके लिए उन्हें कुल 6000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
3.लाभार्थी को दी जाने वाली वित्तीय राशि कुल तीन क़िस्तों में देय होगी, जिसमे पहली किस्त 1000 रूपये, दूसरी क़िस्त में 2000 रूपये, तीसरी क़िस्त में 2000 रूपये की राशि आवेदक के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
4.योजना के माध्यम से गर्भवती महिला को एक हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि अस्पाताल में प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना के तहत दी जाती है।
5.स योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान माँ को सही आहार और पोषण मिलने से देश में मृत्यु दरों में कमी आ सकेगी।
पीएम मातृ वंदना योजना हेतु पात्रता
1.योजना के अंतर्गत दैनिक वेतनमान पर कार्य करने वाली या गरीब महिलाएं आवेदन के पात्र होंगी।
2.जिन महिलाओं की आयु 19 वर्ष या इससे अधिक है केवल वही आवेदन के पात्र होंगी।
3.वह महिलाएं जो किसी भी केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कार्यालयों में नौकरी कर रही हैं, उन्हें योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।
4॰योजना का लाभ उठाने के लिए कोई भी महिला केवल एक ही बार पात्र मानी जाएगी।
5.यदि आवेदक महिला का गर्भपात या बच्चा मृत पैदा होता है, तो भी उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा।
6. 1 जनवरी, 2017 और उसके बाद से गर्भवती होने वाली महिलाओं को योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।