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UP teachers news : विज्ञापन शर्तों के मुताबिक लागू हो पुरानी पेंशन प्रणाली : पांडेय गुट

लखनऊ 5 अगस्त। campussamachar.com,  उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (पाण्डेय गुट) ने भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार ही शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापनों में पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme ) की शर्तों के मुताबिक ही प्रदेश की योगी सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए 1 अप्रैल 2005 (एनपीएस ) लागू होने से पूर्व (ops ) युक्त शर्तों के अंतर्गत चयनित एवं तकनीकी कारणों से 1 अप्रैल 2005 के पश्चात नियुक्त शिक्षकों -शिक्षिकाओं को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme ) से आच्छादित किए जाने की मांग की है।

lucknow news : संगठन के वरिष्ठ शिक्षक नेता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने आज यहां जारी एक बयान में बताया कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालय / पेंशन प्राधिकरण की ओर से राज्य सरकारों को भेजे निर्देश में 31 अगस्त तक अपनी पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme )  से संबंधित विकल्प भरे जाने का निर्देश प्रदान किया है।  साथ ही  31 अक्टूबर तक का निर्देश प्रदान किया है उसको वर्तक तदनुसार जीपीएफ खातों में जमा एनपीएस धनराशि को समायोजित कर दिए जाने के भी निर्देश प्रदान किए गए हैं।

up news in hindi : शिक्षक नेता त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश सरकार से भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार राज्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए  पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme ) को लागू करते हुए तय समय सीमा में वांछित विकल्प पत्र जमा कराए जाने में जल्दी से जल्दी कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने की मुख्यमंत्री से मांग की है।

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