प्रयागराज , 02 अप्रेल , माध्यमिक शिक्षा निदेशक ( पेंशन दो अनुभाग) शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश जारी किया गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आलेमित विषय विशेषज्ञों को वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 28 जून 2024 में निहित व्यवस्था के अनुसार नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में विकल्प लिए जाने के संबंध में है .
जिला विद्यालय निरीक्षक को एक निर्धारित प्रपत्र भेजा गया है और उन्हें निर्देशित किया गया है कि वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 28 जून 2024 की व्यवस्था के आलोक में प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आलेमित विषय शिक्षकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना ( OPS ) में विकल्प का लिए जाने किया जाने के संबंध में संबंधित शिक्षक – शिक्षिकाओं (कार्यरत /सेवानिवृत्ति) का विकल्प प्राप्त करते हुए वांछित सूचना प्रपत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र का पर अंकित करते हुए आख्या साक्ष की प्रमाणित प्रति के साथ विशेष वाहक के माध्यम से सहायक शिक्षा निदेशक (अर्थ , बीमा पेंशन- दो अनुभाग) शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें . अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से यह आदेश जारी किया गया है.
पाण्डेय गुट ने दी प्रतिक्रिया
इस आदेश पर माध्यमिक शिक्षक संघ ( पांडेय गुट) के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रवक्ता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने शिक्षा निदेशक कर्यालय प्रयाग राज द्वारा जारी आदेश पर शीघ्र जिला स्तर पर अभियान चला कर तय सीमा अवधि के भीतर ओ पी एस आदेश जारी किये जाने की मांग दोहराई है। संगठन प्रवक्ता श्री त्रिपाठी ने इस से पूर्व ओ पी एस से अच्छादित सभी शिक्षकों के एन पी एस खाते में जमा धन राशि को शिक्षकों के जी पी एफ खाते में मय ब्याज अविलंब जमा सुनिश्च त कराये जाने की पुरजोर मांग की है।
