तदर्थ शिक्षकों को नियमित किए जानें संबंधी शिक्षा निदेशक के आदेश की अवहेलना कर रहे सक्षम शिक्षा अधि कारी : डॉ जितेंद्र सिंह पटेल
नियमित करते समय केवल निर्धारित समय सीमा एवं निरंतरता को ही ध्यान में रखे सक्षम अधिकारी : ओम प्रकाश त्रिपाठी
लखनऊ 05 मार्च। प्रदेश के गैर सरकारी सहायता प्राप्त माध्य मिक शिक्षण संस्थानों में विगत ७ अगस्त १९९३ से ३० दिसंबर २००० के मध्य तत्समय लागू भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्त सूबे के शेष बचे तदर्थ शिक्षकों को नियमित किये जाने के लिए शिक्षा निदेशक डॉ महेंद्र देव के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिये जाने के बाद भी मंडलीय/ जिला स्तरीय शिक्षा अधिका रियों द्वारा अब तक कोई कार्ववाही नही हो रही है।
इस मामले मे उ प्र माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेय गुट के प्रदेश अध्यक्ष डॉ जितेंद्र कुमार सिंह पटेल एवं संगठन प्रवक्ता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए शासन एवं विभाग के उच्च शिक्षा अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कर जारी आदेशों को धरातल पर शीघ्र अमल मे लाये जाने की मांग की है।

तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के लिए उ प्र माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम २०१६ की धारा ३३- ( छ) के अंतर्गत ७ अगस्त १९९३ से ३० दिसंबर २००० की निर्धारित सीमा अवधि तक नियुक्त सभी को विनियमित करने का निर्देश प्रदान किया गया है। संगठन यही मांग लंबी अवधि से करता चला आ रहा है।
शिक्षा निदेशक द्वारा जारी निर्देश मे मात्र अधिनियम मे वर्णित समय एवं निरंतरता को विशेष रूप से ध्यान में रखे जाने की ओर ध्यान दिये जाने को कहा गया है। वेतन भुगता न पर ध्यान न देकर अन्य वर्णित विंदुओ पर परीक्ष न करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक नेताओ ने लगातार संगठन की मांग पर जारी स्पष्ट निर्देश के अनु सार ही लभभग तीस तीस सालों से कार्य र त सभी तदर्थ शिक्षकों को नियमित कर उनके अव रुद्ध वेतन भुगतान किये जाने की मांग को दोहरायी ह।
