डीआईओएस ने आदेश जारी दी चेतावनी
एटा. जिले में कोविड-19 की गाइडलाइन की अनदेखी करके स्कूल खोलने वाले स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की तैयारी है। जिला विद्यालय निरीक्षक एटा की ओर से सभी यूपी बोर्ड,सीबीएसई,आईसीएसई व अन्य बोर्डों से संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्य के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि एटा जनपद में संचालित सभी राजकीय, सहायता प्राप्त, वित्तविहीन, माध्यमिक, सीबीएसई, आईसीएसई तथा अन्य बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों के प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन तथा जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को 16 जनवरी तक बंद किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला विद्यालय निरीक्षक को जानकारी मिली है कि एटा जिले के कई निजी स्कूल खुल रहे हैं। ऐसे में निर्देशित किया जाता है कि कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक पूर्णतया बंद रहेंगे। इस अवधि में सभी शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन शिक्षण कार्य करने तथा एटा मुख्यालय पर रहकर कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा सामान्य निर्वाचन की चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे में कोई भी प्रधानाचार्य, शिक्षक या कर्मचारी बिना अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के जनपद मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। साथ ही सभी विद्यालय में 15 से 18 वर्ष तक के सभी छात्र-छात्राओं को अनिवार्य टीकाकरण के लिए विद्यालय खोला जाएगा। इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रधानाचार्यों से कहा गया है।