लखनऊ , 31 जुलाई campussamachar.com, . उत्तर प्रदेश के तदर्थ शिक्षको के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बडी राहत देते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद शिक्षक संघ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है . माध्यमिक शिक्षक संघ ( पांडेय गुट ) के वरिष्ठ शिक्षक नेता ओ पी त्रिपाठी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ओर से दायर एस एल पी न 010554/2024/29-7-2024 मे पारित अपने आदेश में सरकार की दायर एस एल पी को डिस्मिस कर तदर्थ शिक्षको को उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों के अनुसार बिना किसी व्यवधान के कार्य करने और वेतन दिये जाने के आदेशों को बरकरार रखा है और उन्हे विनियमित करने की कार्यवाही करने का निर्देश जारी किया है.
उ प्र माध्यमिक शिक्षक संघ ( पांडेय गुट ) के वरिष्ठ शिक्षक नेता ओ पी त्रिपाठी ने कहा कि यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आदेश सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई एवं जस्टिस के बी विश्वनाथन की पीठ ने विधिवत सुनवाई के बाद पारित अपने आदेश मे नौ नवंबर 2023 की यथास्थिति बहाल करने के निर्देश के साथ सरकार की एस एल पी खारिज कर दिया. शिक्षक नेता त्रिपाठी ने बताया कि ब्यूरोक्रेसी के चलते सरकार को बार बार मुंह की खानी पड़ी है और सरकार बदनाम भी हो रही है . उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी सरकार के समक्ष सही तथ्य नहीं रखते जिसका खामियाजा अंततः समाज व सरकार को भुगतना पड़ता है. त्रिपाठी ने वर्ष, 2000 तक के सभी तदर्थ शिक्षको को बिना देर किये विनियमित करने और नवंबर 202,3 से अवरुद्ध वेतन भुगतान किये जाने की पुरजोर मांग की है.