- अध्ययनरत छात्रा द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच हेतु अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।
गोरखपुर , 9 फरवरी । campussamachar.com, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर ( Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University ) प्रशासन ने आज आरोपी शिक्षक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी । जारी पत्र के अनुसार विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम संख्या 16.04 एवं उसके उपबन्ध (e) के प्रावधान के अन्तर्गत कुलपति के आदेश के अनुपालन में डॉ० जितेन्द्र कुमार, सहा० आचार्य, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग को अध्ययनरत छात्रा द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच हेतु अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।
जारी आदेश में कहा गया है कि डॉ० जितेन्द्र कुमार, को यह निर्देशित किया जाता है कि इस दौरान उनका विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। निलम्बन अवधि में डॉ० जितेन्द्र कुमार, सहा० आचार्य, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग को नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ता देय होगा। निलम्बन की अवधि के दौरान डॉ० जितेन्द्र कुमार कुलसचिव कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।
DDU gorakhpur university News : दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के कुलसचिव की ओर से उक्त आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधीर शिक्षक डॉ० जितेन्द्र कुमार, सहा० आचार्य, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग के अलावा उनके विभागीय अध्यक्ष, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, अधिष्ठाता, विज्ञानं संकाय, वित्त अधिकारी, दी०द० उ० गो०वि०वि०, गोरखपुर सहित संबन्धित अधिकारियों कों भी भेजी गयी है ।