लखनऊ, 15 दिसंबर। campussamachar.com, प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक – शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लंबित अवशेष भुगतान प्रकरणों के निस्तारण के लिए पूर्व निर्धारित व्यवस्था को त्वरित निराकरण एवं जनहित हेतु सम्यक विचार के बाद संशोधित कर पुनर्स्थापित कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश ने विभागीय आदेश भी निर्गत कर दिया है ।
यह जानकारी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट ) के वरिष्ठ शिक्षक नेता ओमप्रकाश त्रिपाठी ने आज यहां जारी अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी है। उन्होने बताया कि यह बदलाव माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट ) की मांग पर किया गया है । शिक्षक नेता त्रिपाठी ने बताया कि अब संशोधित नई अवशेष भुगतान प्रक्रिया के अंतर्गत दो लाख रुपए तक की सीमा के अवशेष भुगतान प्रकरणों का निस्तारण जिला विद्यालय निरीक्षक व वित्त एवं लेखा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा ) की दो सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा। केवल चयन बोर्ड/ चयन आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों के प्रथम नियुक्ति अवशेष प्रकरण उक्त सीमा तक का निस्तारण उक्त समिति द्वारा किया जाएगा। शेष प्रथम नियुक्ति एवं प्रथम वेतन अवशेष प्रकरण निदेशालय स्तर से निस्तारित होंगे ।
त्रिपाठी ने बताया 2 लाख से चार लाख रुपए तक की सीमा अवशेष प्रकरणों का निस्तारण मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक (JDR) , मंडलीय उप शिक्षा निदेशक (DDR) और मंडलीय लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) की तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा। केवल चयन बोर्ड द्वारा चयनित शिक्षकों के प्रथम नियुक्ति एवं प्रथम वेतन निर्धारण अवशेष उक्त सीमा तक के प्रकरण निदेशालय स्तर पर किया जाएगा। रुपए 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए सीमा तक के समस्त अवशेषों के प्रकरण पूर्व की भांति संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) द्वारा संपूर्ण आख्या /अभिलेख तथा भुगतान किए जाने की संस्तुति शिक्षा अर्थ (1) अनुभाग शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश को संदर्भित किए जाएँगे और वीट नियंत्रक (माध्यमिक शिक्षा) से देयक बिल का परीक्षण कराया जाने के पश्चात अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक ) के अनुमोदन से अनुमान्यता आदेश संयुक्त शिक्षा निदेशक अर्थ, शिक्षा अर्थ (1)अनुभाग द्वारा निर्गत किए जाएंगे।
त्रिपाठी ने बताया कि 8 लाख रुपए से अधिक सीमा के समस्त अवशेष प्रकरण संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) के द्वारा संपूर्ण आख्या/ अभिलेख तथा भुगतान के जाने की संस्तुति शिक्षा अर्थ अनुभाग (1 ) अपर शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज को संदर्भित किए जाएंगे एवं वित्त नियंत्रक माध्यमिक शिक्षा प्रयागराज से परीक्षण कराए जाने के उपरांत संयुक्त शिक्षक निदेशक अर्थ शिक्षा अर्थ एक अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक की सहमति तथा शिक्षा निदेशक माध्यमिक की अनुमति/ अनुमोदन से अनुमान्यता आदेश संयुक्त शिक्षा निदेशक अर्थ शिक्षा अर्थ एक अनुभाग द्वारा निर्गत किए जाएंगे। माननीय न्यायालय से आच्छादित संबंधित प्रकरण व विधि समितियां से आच्छादित प्रकरणों का निस्तारण प्रकरण इस संबंध में शासन द्वारा गठित संशोधित समिति द्वारा किए जाएंगे।