लखनऊ 15 दिसंबर। campussamachar.com, राज्य सरकार ने राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए लाभ त्रयी नियमावली दिनांक 17 दिसंबर 1965 में संशोधन/ विलोपन किए जाने के बाबत आदेश जारी किया है। यह आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक को प्रेषित किया गया है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है।
इस पत्र में कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए लाभ त्रयी नियमावली दिनांक 17 अक्टूबर 1964 शासनादेश दिनांक 17 दिसंबर 1965 में कुछ प्रमुख बिंदुओं में संशोधन / विलोपन के जाने की राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें सबसे यह अहम यह है कि लाभ त्रयी योजना नियमावली दिनांक 1 अक्टूबर 1964 , शासनादेश दिनांक 17 दिसंबर 1965 शासनादेश संख्या 5318 /पंद्रह -8 – 3004 (2 )/ 1974 दिनांक 31 मार्च 1978 प्रख्यात प्रभावी होने के फलस्वरुप लाभ त्रयी योजना के शासनादेश -17 दिसंबर 1965 का अध्याय – तीन विलोपित किया जाता है। इसके अलावा भी कई बातें कही गयी हैं ।
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