- विशेष रूप से कहा गया है कि सूचना में विशिष्ट बीटीसी 2004 में नियुक्त भर्तियों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- आज ही BSA , DIOS और DDR के लिए यह आदेश जारी किए गए है।
लखनऊ 1 नवंबर । campussamachar.com, पुरानी उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली ( Old pension scheme ) की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच शिक्षा विभाग ने 1 अप्रैल 2005 से पूर्व जारी किए गए विज्ञापनों के आधार पर नियुक्त ऐसे सभी टीचर्स का पूर्ण विवरण एकत्रित करने की काम शुरू कर दिया है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अलग-अलग भेजे गए निर्देशों में जिलों और मंडलों से इस संबंध में जरूरी जानकारी निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है सरकार ऐसे टीचर्स को OPS दे सकती है ।
बेसिक शिक्षा विभाग (UP BASIC SHIKSHA ) के संयुक्त निदेशक गणेश कुमार की ओर से आज 1 नवंबर 2023 को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को इस बाबत पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग (UP BASIC SHIKSHA ) के अधीन 1 अप्रैल 2005 या उसके पश्चात नियुक्त ऐसे कार्मिकों का विवरण जिनकी मौलिक नियुक्ति हेतु विज्ञापन 1 अप्रैल 2005 के पूर्व प्रकाशित हो चुका था, की सूचना उपलब्ध करनी है । संयुक्त निदेशक गणेश कुमार ने उक्त जानकारी के लिए निर्धारित प्रारूप भी भेजा है , जिसमें जिले का नाम, नियुक्त भर्ती का नाम, विज्ञापन की तिथि, नियुक्ति पत्र निर्गमन की तिथि और संस्था का नाम जिसमें नियुक्त की गई हैआदि से संबन्धित जानकारी देनी है इसमें यह विशेष रूप से कहा गया है कि सूचना में विशिष्ट बीटीसी 2004 में नियुक्त भर्तियों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
up news : इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से सभी मंडलीय उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक (DDR ) को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 1 अप्रैल 2005 के पश्चात नियुक्त/ कार्यरत ऐसे टीचर्स जिनके नियुक्त संबंधी विज्ञापन 1 अप्रैल 2005 के पूर्व जारी किया गया था तथा कार्यभार ग्रहण/ राजकोषीय वेतन भुगतान 1 अप्रैल 2005 के पश्चात शुरू हुआ हो, से संबंधी अपने अपने जिलों की संकलित सूचना निर्धारित प्रारूप पर दो दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
education news : मंडलीय उप शिक्षा निदेशकों (DDR ) से यह भी कहा गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 1 अप्रैल 2005 के पश्चात नियुक्त/ कार्यरत ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति संबंधी विज्ञापन 1 अप्रैल 2005 के पूर्व किया गया था तथा कार्यभार ग्रहण/ राजकोषीय से वेतन भुगतान 1 अप्रैल 2005 के पश्चात शुरू हुआ है से संबंधित अपने-अपने जनपदों की संकट सूचना निर्धारित प्रारूप पर दो दिनों के अंदर ईमेल पर हार्ड कॉपी /सॉफ्ट कॉपी अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी के पास प्रेषित की जानी है ।
up education news : अपर शिक्षा निदेशक सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने एक पत्र जारी किया है । इसमें कहा है कि उक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए और सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त सूचना निर्धारित प्रारूप पर दर्ज कर समय अवधि में अपर शिक्षण निदेशक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
गौरतलब है कि 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त उन टीचर्स को भी #OPS का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 के पूर्व जारी किए गए विज्ञापनों के आधार पर की गई थी जबकि इन ऐसे कर्मचारी शिक्षकों को #OPS लागू करने की मांग कई शिक्षक संगठन पहले से कर रहे हैं। जबकि ऐसी ही प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2005 के पूर्व जारी विज्ञापनों के आधार पर नियुक्त उन कर्मचारियों को #OPS देने का फैसला किया है जिनकी नियुक्ति 2005 के बाद ही भले हुई हो।
lucknow latest news : OPS की लड़ाई लड़ रहे National Movement for Old Pension Scheme (NMOPS ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि इस समय देश के चुनावी राज्यों में vote for OPS अभियान चलाया जा रहा है । NMOPS के प्रवक्ता डाक्टर राजेश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा उनका संगठन लंबे समय से OPS की मांग करता आ रहा है । अब सरकार को जल्द से जल्द OPS लागू कर देनी चाहिए।