- बिना किसी सरकारी आदेश के विगत 11 माह से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। भुगतान ना होने पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेय गुट ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है।
लखनऊ, 30 जुलाई । campussamachar.com, उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 7 अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 के मध्य कठिनाई निवारण अधिनियम अध्यादेश (द्वितीय) एवं धारा 18 के अंतर्गत तत्समय प्रचलित नियुक्ति प्रक्रिया के नियम के अंतर्गत नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को बिना किसी सरकारी आदेश के विगत 11 माह से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। भुगतान ना होने पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेय गुट ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है।
lucknow latest news : संगठन के वरिष्ठ शिक्षक नेता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने आज एक बयान में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इस संवेदनशील मामले में व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। शिक्षक नेता त्रिपाठी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने व समाज में सरकार की छवि धूमिल के जाने की नीयत से शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी पदों पर बैठे नौकरशाह के द्वारा एक सुनियोजित षड्यंत्र रच कर कार्यवाही की जा रही है। अभी विगत 17 जुलाई 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले में सरकार की ओर से दायर याचिका खारिज करते हुए उक्त श्रेणी शिक्षकों को 33 (छ) धारा के अंतर्गत 22 मार्च 2016 को जारी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 2016 के तहत विनियमित कर उन्हें नियमित वेतन भुगतान का निर्देश भी प्रदान किया है। यह उच्च शिक्षा अधिकारियोंं द्वारा अपना नियम संगत पक्ष न रख कर सरकार को बदनाम करने की साजिश का जीता जागता नमूना है, सरकार को अब इस पर कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।
up news in hindi : शिक्षक नेता त्रिपाठी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के समादर में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से यथाशीघ्र वेतन भुगतान करते हुए उन्हें विनियमित कर माध्यमिक शिक्षा जगत से तदर्थ वाद समाप्त करने की मांग की है ।