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OPS VS NPS : शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को एनपीएस अथवा ओपीएस चयन के लिए 24 फरवरी तक देना होगा शपथ पत्र

कोरबा 06 फरवरी . शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम चयन के लिए 24 फरवरी तक शपथ पत्र देना होगा। विकल्प नोटराइज्ड स्आम्प एवं सहमति पत्र डीडीओ के माध्यम से निर्धारित तिथि तक अनिवार्यतः कार्मिक संपदा साॅफ्टवेयर में अपलोड किया जाना है। इस हेतु सभी डीडीओ को यह कार्य नियत तिथि के पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला कोषालय अधिकारी जसपाल सिंह राज ने बताया कि 01 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच नियुक्त शासकीय सेवकों/नाॅमिनी (मृत्यु के प्रकरणों में) के लिए ओपीएस लागू होने के कारण एनपीएस अथवा ओपीएस में रहने के लिए विकल्प चयन अनिवार्य है। विकल्प का प्रारूप एवं सहमति पत्र कार्मिक संपदा के वेबसाइट में उपलब्ध है। एनपीएस और ओपीएस चयन के इस कार्य को 24 फरवरी 2023 तक पूर्ण करने के निर्देश सभी डीडीओ को दिए गए हैं।

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