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New Pension Scheme Vs Old Pension Scheme : पेंशन हेतु विकल्प का प्रावधान – 20 फरवरी 2023 तक विकल्प फार्म भरना होगा, न भरने की स्थिति में …

  • आहरण संवितरण अधिकारियों को अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय सेवकों का एन.पी.एस. अथवा ओ.पी.एस में रहने हेतु विकल्प फार्म निर्धारित तिथि 20 फरवरी 2023 तक अनिवार्यतः कार्मिक संपदा में अपलोड करना होगा।

गरियाबंद,05 फरवरी . छत्तीसगढ़ शासन (Chhattisgarh Government )  सामान्य भविष्य निधि क्रियान्वयन के संबंध में जारी दिशा निर्देश के अनुसार 01 नवम्बर 2004 अथवा उसके पश्चात नियुक्त शासकीय सेवको हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू होने के फलस्वरूप 01 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन का लाभ लेने अथवा एन.पी.एस में यथावथ बने रहने के विकल्प का प्रावधान किया गया है।

जिला कोषालय अधिकारी  बी.के. तिवारी के अनुसार समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय सेवकों का एन.पी.एस. अथवा ओ.पी.एस में रहने हेतु विकल्प फार्म निर्धारित तिथि 20 फरवरी 2023 तक अनिवार्यतः कार्मिक संपदा में अपलोड करना होगा। निर्धारित समयावधि में विकल्प फार्म नहीं भरने की स्थिति में समस्त जवाबदेही संबंधित आहरण एवं संववितरण अधिकारी की होगी।

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