- चालू वित्तीय वर्ष के अंत 31 मार्च तक हो जमा NPS खाते में जमा धन राशि शिक्षकों के GPF के खाते में : डॉ जितेंद्र कुमार सिंह पटेल
- शिक्षा अधिकारियों की हठधर्मिता के चलते बार- बार प्रदेश मंत्रिमंडल तक निर्णय के लिए विवश हो रही योगी आदित्यनाथ सरकार : ओम प्रकाश त्रिपाठी
- NPS से GPF में जमा धन राशि तय समय मे न ट्रांसफर किया जाना, भृष्टाचार को मिलेगा बढ़ावा : आशीष
लखनऊ, 16 मार्च। राज्य निधि से सहायता प्राप्त गैर सरकारी माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में बीते 28 मार्च 2005 के पूर्ण शिक्षकों की भर्ती के लिए हुए विज्ञापन शर्तों के मुताबिक की तरह पुरानी पेंशन योजना ( OPS )से अच्छादित शिक्षकों के एन पी एस खाते में जमा धन राशि शासन के निर्णय के अनुसार 28 फरवरी तक शिक्षकों के जी पी एफ(GPF ) खाते मे ब्याज सहित जमा कर दिये जाने का स्पष्ट आदेश है। इसके बाद भी अभी तक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लचर कार्य प्रणाली के चलते जमा न किये जाने उ प्र माध्य मिक शिक्षक संघ ( पांडेय गुट ) ने कड़ा एतराज जताते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट किया है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ जितेंद्र कुमार सिंह पटेल एवं संगठन प्रवक्ता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने आज यहाँ जारी अपनी प्रेस रिलीज मे बताया कि इस प्रक्रिया में हिला हवाली किये जाने पर प्रदेश मंत्रीमंडल को बीते ३० जून २०२५ तक की सीमा को २८ फरवरी तक बढ़ने का निर्णय लेना प डा है।
शिक्षक नेताओ ने इस ओर सूबे की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार एवं अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा जी का विक्टिगत ध्यान आकृष्ट कर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय को अमल में लाये जाने की पुरजोर मांग की की है।
