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UP Teachers News :  शिक्षा सेवा चयन बोर्ड गठन के बाद से ही नहीं हो रहीं शिक्षकों की पदोन्नतियां एवं संस्था प्रधानों को वेतन भुगतान -ओम प्रकाश  त्रिपाठी

  • शिक्षक नेता श्री त्रिपाठी ने इस गंभीर मामले की ओर शासन में उच्च पदो पर बैठे सक्षम शिक्षा अधिकारियों का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित किया . 

 लखनऊ 5 अक्तूबर    campussamachar.com,   उ प्र माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेय गुट ने  उ प्र शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद से ही नियमानुसार, 50% पदोंनति कोटे में शिक्षको की पदोनतिया नहीं हो पा रही हैं। जिसके चलते रिक्त पदों पर कार्य करने वाले शिक्षक बिना अनुमोदन व वेतन मिले काम करने पर मजबूर है। इसके अलावा कार्यरत संस्था प्रधानो का भी अनुमोदन एवं वेतन भुगतान नही किया जा रहा है। इस प्रकार उन्हें बिना अनुमोदन एवं वेतन के नियमित संस्था प्रधानो के ही समान सभी दायित्व का निर्वहन करना पड़ रहा है.  यह उनके साथ अत्यंत ही घोर अन्याय तो है ही व समान कार्य के लिए समान वेतन के सामान्य सिंद्धांतो एवं अधिकारों का भी खुला उल्लंघन् है।

lucknow  Teachers News : उ प्र माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेय गुट ने इस मामले की ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करते हुए उनसे तत्काल हस्तक्षेप करने की माँग की है।  शिक्षक नेता ओम प्रकाश  त्रिपाठी ने बताया कि अधिनियम में रिक्त पदों का पचास प्रतिशत सीधी भर्ती से तथा पचास प्रतिशत पदोंनति कोटे से भरे जाने का स्पष्ट प्रावधान है। माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के अध्याय तीन की धारा 12 में जे डी की अध्यक्ष ता में गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा शिक्षक की पदोंनतियो चयन किया जाता था। इसी अधिनियम की धारा 18–1 के अंतर्गत कार्य वाहक संस्था प्रधानो का दो महीने से रिक्त पदों पर वरिष्ठ शिक्षक की तदर्थ आधार पर पदोन्नति  कर अनुमोदन एवं नियमित प्रधानो के समान ही वेतन तक प्रदान करने का प्रावधान रहा । शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद से लगभग दो वर्षो से न तो एल टी ग्रेड में और न ही प्रवक्ता ग्रेड में पचास प्रतिशत पादोंनति कोटे में पदोन्तिया हो पा रही हैं और न ही कार्यवाहक संस्था प्रधानो का अनुमोदन एवं वेतन भुगतान संभव हो पा रहा है , यह उनके साथ अत्यन्त ही घोर अन्याय है।

UP Teachers News : शिक्षक नेता ओम प्रकाश  त्रिपाठी ने इस गंभीर मामले की ओर शासन में उच्च पदो पर बैठे सक्षम शिक्षा अधिकारियों का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करते हुए उनसे शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में उक्त प्रावधानों का समावेश कर पूर्व की अधिनियमित व्यवस्था ओ को बहाल कर हो रहे शिक्षको के साथ ना इंसाफी को दूर करने की दिशा में तत्काल प्रभावी कदम उठाने की पुरजोर माँग की है।

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