- अधिक जानकारी के लिये कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, बी ब्लॉक पुराना सचिवालय कलेक्ट्रेट परिसर, भोपाल में सम्पर्क कर सकते है।
भोपाल, 3 सितम्बर,campussamachar.com, भोपाल जिले के शिक्षित अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे बेरोजगार युवक एवं युवतियां के स्वरोजगार के लिए म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा योजनाएं प्रारंभ की गई है।
प्रथम योजना संत रविदास स्वरोजगार योजना जिसमें आवेदक को सेवा अथवा व्यवसाय के लिए राशि एक लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक एवं निर्माण इकाई के लिए राशि एक लाख से 50 लाख रुपए तक का ऋण विभिन्न बैंको से उपलब्ध कराया जाता है इसके लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष तक होना आवश्यक तथा शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो ।
दूसरी योजना डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना जिसमें आवेदक को राशि 10 हजार से एक लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है आवेदक की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष तक होना आवश्यक है इस योजना में लाभ लेने वाले आवेदक को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का बंधन समाप्त किया गया है अर्थात साक्षर होना आवश्यक नहीं है ।
आवेदन एम.पी.ऑन लाइन की www.samast. mponline.gov.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं इसके लिए आवेदक के पास आय, जाति, मूलनिवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड एक फोटो एवं बैंक की पास बुक होना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, बी ब्लॉक पुराना सचिवालय कलेक्ट्रेट परिसर, भोपाल में सम्पर्क कर सकते है।