भोपाल, 24 नवम्बर । campussamachar.com, कलेक्टर आशीष सिंह ने आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिला कोषालय भोपाल को निर्देश दिए है कि प्रत्येक माह की एक तारीख को सभी शासकीय सेवकों को वेतन भुगतान किया जाए। उल्लेखनीय है कि म.प्र. कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 109 (3) में प्रावधनित है कि सभी आहरण संवितरण कार्यालयों के प्रत्येक शासकीय सेवक का मासिक वेतन आगामी माह की 5 तारीख तक न होने की स्थिति में विलंब के लिये संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी की जबावदेही होगी।
Bhopal news Today : कलेक्टर ने कहा कि निर्देशों की अवहेलना की जाकर मासिक वेतन के देयक नियत समय में कोषालय में प्रस्तुत नही किये जा रहें हैं, फलस्वरूप शासकीय सेवकों के वेतन में अनावश्यक विलंब की स्थिति निर्मित हो रही है, इसके अतिरिक्त अधिकाशं कार्यालय उनके अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों का मासिक वेतन STOP SALARY PAYMENT के माध्यम अथवा विलंब से आहरित करते हैं, किन्तु STOP SALARY PAYMENT एवं विलंब से भुगतान के संबंध में, उसका कारण एवं सक्षम स्वीकृति संलग्न नही की जाती है, जिससे त्रुटिपूर्ण भुगतान एवं वित्तीय अनियमितता, गबन की स्थिति बन सकती है।
MP Education News: उन्होंने निर्देश दिए है कि माह के अंतिम कार्य दिवस के पूर्व सभी प्रकार के वेतन देयक पारित किये जाने के लिए कोषालय में ऑनलाईन प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें