बिलासपुर 10 अक्टूबर। campussamachar.com, छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव (CG assembly election 2023) की घोषणा होते ही आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। जिला कलेक्टर अपने-अपने जिलों में आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने में जुट गए हैं । संबंधित विभागीय अधिकारी आचार संहिता लागू करने के लिए हर स्तर पर जुटे हुए हैं ताकि निर्वाचन आयोग के आदेश के मुताबिक की कार्य हो सके।
bilaspur latest news : इसी क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर (DEO bilaspur) की ओर से सभी सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO ) , सभी प्राचार्य / प्रधान पाठक प्राथमिक/ पूर्व माध्यमिक /हाई स्कूल /हायर सेकेंडरी स्कूल, शासकीय /शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय जिला बिलासपुर में आदर्श आचार संहिता लागू होने पर आवश्यक दिशा निर्देश के संबंध में परिपत्र जारी किया गया है । इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि 9 अक्टूबर 2023 समय दोपहर 12:00 बजे से आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण संबंधित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करने के लिए विशेष परिपत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति की फोटो विद्यालय परिसर में तो तत्काल हटाएँ । कई अन्य जरूरी निर्देश हैं ।
इसी प्रकार अगर कोई शिक्षक या शासकीय सेवा किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ जुड़ा है , तो उसे तत्काल अपने मूल संस्था में लौटना होगा । विद्यालय एवं विद्यालय परिसर में किसी भी राजनीतिक व्यक्तियों की फोटो ना लगी रहे, यह तत्काल सुनिश्चित करें । इसी प्रकार जिले में किसी भी शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को अवकाश में जाने एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति बिना जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के नहीं होगी। विद्यालय में शासकीय योजना अंतर्गत साइकिल या इस प्रकार की अन्य कोई भी सामग्रियों के वितरण का कार्य भी आदर्श आचार संहिता में स्थगित रखा जाना चाहिए।
bilaspur news : विद्यालय एवं विद्यालय परिसर का किसी भी तरह का राजनीतिक उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं होगा । विभागीय कोई भी शासकीय सेवक यदि किसी जनप्रतिनिधि के कार्यालय में संलग्न हो तो तत्काल उनकी उपस्थिति मूल संस्था में दिया जाना सुनिश्चित करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि DEO की ओर से यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी हमेशा अपना मोबाइल चालू रखें एवं आवश्यकता अनुसार प्रतिक्रिया देना सुनिश्चित करें। उक्त आशय का प्रमाण पत्र 24 घंटे के अंदर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (DEO office bilaspur) में जमा करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए हैं ।