- 30 दिसंबर दो हजार तक नियुक्त तदर्थ शिक्षाकों को विनियमित करने का विभागीय आदेश जारी – ओम प्रकाश त्रिपाठी
लखनऊ , 7 नवम्बर , campussamachar.com, शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 7 अगस्त 1993 –30 दिसंबर 2000 तक के मध्य नियुक्त तदर्थ शिक्षक शिक्षिकाये चयन बोर्ड अधिनियम 2016 की धारा 33 छ के तहत विनियमित हो जायेगें। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय प्रयाग राज के उप शिक्षा निदेशक राम चेत ने प्रदेश के सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को आवश्यक कार्यवाही के दिशा निर्देश प्रदान कर दिया है।
उक्त जानकारी उ प्र माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेय गुट के वरिष्ठ शिक्षक नेता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने आज यहाँ जारी अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति मे दी है। उन्होंने बताया कि यह मामला उच्च न्यायालय से शीर्ष न्यायालय तक अपने हक की लड़ाई लड़ने के बाद अब विभाग ने भी उनके साथ अब तक हुए अन्याय को स्वीकार कर उन्हें न्याय प्रदान किया है श्री त्रिपाठी ने बताया कि अब उक्त तदर्थ शिक्षक 22 मार्च 2016 से विनियमित हो सकेंगे इस प्रकार उन्हें अपना कटे सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन का भी लाभ प्राप्त हो सकेगा.
शिक्षक नेता श्री त्रिपाठी ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों के नाम जारी अपील में उनके द्वारा अमान्य किये गए प्रकरणों को संबंधित विद्यालयों में मगाँ कर उन्हें विनियमित कर न्याय प्रदान करने की पुर जोर माँग की है।
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