- नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्ट्डीज में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
ग्वालियर, 27 मई campussamachar.com, ॰ पॉक्सो अधिनियम किस प्रकार से पीड़ित बच्चों की मदद करता है, कैसे नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है और मोटर व्हीकल एक्ट कानून क्या है। इन सब के बारे में नालंदा इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों को विधिक साक्षरता शिविर के जरिए विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर पी सी गुप्ता के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्ट्डीज में यह विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में जिला न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमती वंदना राज पाण्डेय ने बालकों के लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने पीड़ित बालकों के मामलों में पॉक्सो अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय द्वारा विचारण की प्रक्रिया खासतौर पर बताई। साथ ही शिविर में मौजूद बालकों से मौलिक कर्तव्यों के पालन किए जाने का आव्हान किया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आशीष दवंडे ने निशुल्क विधिक सहायता व मोटर व्हीकल एक्ट आदि कानूनों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने शिविर में मौजूद लोगों को पंच प्रान प्रतिज्ञा शपथ दिलाकर 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को साकार बनाने में सहयोग करने को कहा। साथ ही कहा कि कानून को जानना जितना जरूरी है, उससे कहीं अधिक जरूरी कानूनों को मानना है ।
कार्यक्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मोहित परसाई ने मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लक्ष्मी बनाम भारत संघ मामले में एसिड अटैक पीड़ितो के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों से अवगत कराया।
शनिवार को नालंदा इंस्टीट्यूट में आयोजित हुए इस शिविर का संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा ने तथा आभार प्रदर्शन नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्ट्डीज के संचालक योगेन्द्र सिंह भदौरिया ने किया। इस अवसर पर श्रीमती संध्या सिंह, श्रीमती मुनब्बर कुर्रेशी, अजीत सिंह भदौरिया, अनुराग वर्मा, डी. आर माहौर, श्रीमती प्रेमलता सिंह आदि अधिवक्तागण एवं देवेन्द्र शर्मा, दिनेश सिंह आदि समाज सेवी, सचिन प्रजापति,देव कृष्ण सिकरवार सहित विधि संकाय के छात्र-छात्राएं एवं अन्य प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे।