भोपाल –संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय भोपाल ने बताया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में किये गए प्रावधान अनुसार 40 या उससे अधिक प्रतिशत के समस्त दिव्यांग जिनकी आयु 06 से 18 वर्ष तक हो, उन्हे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
उन्होंने बताया कि अधिनियम मे यह भी प्रावधान है कि ऐसे दिव्यांग छात्र-छात्रा अपने पड़ोस के या अपनी पसंद के किसी भी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर सकते है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 89 के अनुसार अधिनियम की किसी भी धारा के उल्लंघन पर जिम्मेदार व्यक्ति और संस्था पर पांच लाख रूपये तक के जुर्माना किये जाने का प्रावधान है।
संयुक्त संचालक ने निर्देश दिये है कि उक्त अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। जिला शिक्षा अधिकारी अधिनियम के तहत् जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों को अवगत कराकर दिव्यांग छात्र-छात्राओं के निःशुल्क प्रवेश एवं शिक्षण का परिपालन सुनिश्चित करेंगे।