रायपुर. 24अप्रैल. campussamachar.com, छत्तीसगढ़ सरकार (CG Govt) ने राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर चुकी है जबकि पहले नई पेंशन स्कीम लागू थी। पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने के बाद सरकार ने शासकीय सेवकों और विभागाध्यक्षों से पुरानी पेंशन स्कीम (OPS)या नई पेंशन स्कीम (NPS)का विकल्प भरने का फैसला लिया था और इसके लिए समय सीमा 5 मार्च2023 तय की गई थी।
OPS Vs NPS : राज्य सरकार की ओर से अवर सचिव की ओर से जारी किए गए इस पत्र में कहा गया है कि पेंशन का विकल्प भरने की अंतिम तिथि बीत गई है। कई कई कर्मचारियों ने अपने पेंशन विकल्प नहीं भरे हैं, इसलिए शासन ने विचारा-विमर्श करने के बाद तय किया गया है कि पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) या नई पेंशन स्कीम (NPS)में से कोई एक पेंशन का विकल्प भरने की अंतिम तिथि 8 मई 2023 निर्धारित की है। इस अवधि में सरकारी कर्मचारियों और विभागाध्यक्षों को अनिवार्य रूप से अपने पेंशन विकल्प प्रस्तुत करना होंगे। इतना ही नहीं विभागाध्यक्षों को भी यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अब तक विकल्प न भरने वाले कर्मचारियों को अपने स्तर से भी सूचित करें। निर्धारित तिथि तक विकल्प न भरने वाले शासकीय कर्मचारियों को अब और मौका नहीं मिलेगा। साथ ही उनके विकल्प के तौर पर नई पेंशन स्कीम (NPS)के लिए उनकी सहमति मान कर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
OPS Vs NPS : शासन के इस आदेश से उन कर्मचारियों को पेंशन स्कीम का विकल्प भरने का एक मौका मिल गया है, जो अब तक किन्हीं कारणों से अपना पेंशन विकल्प नहीं भर पाए हैं।