नई दिल्ली , 19 जून , सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी) में ‘कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013’ पर जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम का आयोजन
संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी संस्था सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी) के मुख्यालय, नई दिल्ली में ‘कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पॉश अधिनियम)’ विषय पर जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर सीसीआरटी के अध्यक्ष डॉ. विनोद नारायण इंदुरकर जी तथा आदरणीय निदेशक श्री पप्पुंजय कुमार जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता श्रीमती जानवी सतपाल बब्बर, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, नारी शक्ति मोर्चा की राष्ट्रीय प्रमुख तथा सीसीआरटी की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की बाह्य सदस्य रहीं। उन्होंने पॉश अधिनियम, 2013 के प्रमुख प्रावधानों, कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों, सम्मानजनक व्यवहार, लैंगिक संवेदनशीलता तथा सुरक्षित, समावेशी एवं गरिमामय कार्य वातावरण के निर्माण के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की।
कार्यक्रम में सीसीआरटी की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की अध्यक्ष श्रीमती दीप्ति बब्बर, सहायक सचिव (पुस्तकालय), ललित कला अकादमी की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। यह जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम उप निदेशक अनुभव सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों को पॉश अधिनियम, 2013 के प्रति जागरूक करना तथा सुरक्षित, सम्मानजनक, समतामूलक एवं संवेदनशील कार्यस्थल के निर्माण के लिए प्रेरित करना था। अपने संस्थागत मूल्यों के अनुरूप सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी) प्रत्येक कर्मचारी के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक, समावेशी एवं लैंगिक समानता पर आधारित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।
