Breaking News

राजनांदगांव : खैरागढ़ उप निर्वाचन के लिए 10 अप्रैल की शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार

  • प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद बाहरी व्यक्तियों की निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी
  • – जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा

राजनांदगांव 09 अप्रैल 2022. राजनांदगांव जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 73 खैरागढ़ विधानसभा में उप निर्वाचन -2022 के लिये राजनैतिक पार्टियों के लिए प्रचार-प्रसार की अवधि 10 अप्रैल 2022 को शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगी। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र खैरागढ़ में बाहर से आए व्यक्तियों की विधानसभा क्षेत्र में उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। यदि वे अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी क्षेत्र में पाए जाते हैं तो उन्हें क्षेत्र से बाहर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

campuSSamachar
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव श्री तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को आवश्यकतानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व की अवधि में निर्वाचन प्रचार बंद हो जाएगा, उक्त अवधि के बाद मतदान समाप्ति तक निर्वाचन क्षेत्र में कोई निर्वाचन प्रचार नहीं हो सकता, इसलिए राजनैतिक पदाधिकारियों, दल के कार्यकर्ताओं, निर्वाचन प्रचार के पदाधिकारियों इत्यादि, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाया गया है, को निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहना चाहिए।

Spread your story

Check Also

bilaspur school news : छत्तीसगढ़ प्रधान पाठक कल्याण संघ के संरक्षक सीके महिलांगे के नेतृत्व में नए DEO अनिल तिवारी को दी गई बधाई और समयमान वेतनमान का ज्ञापन भी सौंपा

bilaspur school news : छत्तीसगढ़ प्रधान पाठक कल्याण संघ के संरक्षक सीके महिलांगे के नेतृत्व में नए DEO अनिल तिवारी को दी गई बधाई और समयमान वेतनमान का ज्ञापन भी सौंपा

Design & developed by Orbish Infotech