उज्जैन : शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE )के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में नि:शुल्क प्रवेश की प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया के उपरान्त जिले के गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों पर प्रथम चरण लॉटरी उपरान्त शेष रिक्त सीटों पर आवंटन हेतु द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से स्कूल आवंटन किया जाना है।
इसके लिए पंजीकृत आवेदक द्वारा द्वितीय चरण की लॉटरी हेतु स्कूल की च्वाइस अपडेट करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और अंतिम तिथि 11 अगस्त निर्धारित की गई है। इसके बाद 14 अगस्त को लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटित किया जावेगा और आवंटन पश्चात 16 अगस्त से 25 अगस्त तक आवेदक द्वारा आवंटित स्कूल में प्रवेश लेना व संबंधित स्कूल द्वारा प्रवेश की ऑनलाईन रिपोर्टिंग करना होगी।