
- शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 में निहित निर्देशो के अनुपालन में विभागीय कार्यवाही अमल में ला दी जायेगी। जिसके लिये व्यक्तिगतरूप से विद्यालय संचालित करने वाले प्रबन्धक / प्रधानाचार्य होगे।
हमीरपुर, 31 अगस्त ,अब जिले में बिना मान्यता वाले स्कूलों की खैर नहीं .विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-10/15-7-2025 दि०-09.06.2025 द्वारा नॉन स्कूलिग या डमी स्कूल्स द्वारा छात्रो का नामांकन तो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में होने लेकिन वास्तव में वे ऐसे संस्थानो में अध्ययन करते है, जिन्हे आवश्यक शैक्षिक मान्यता प्राप्त नहीं होती है। इसी प्रकार ऐसे विद्यालय जिन्हे केवल कक्षा 08 की मान्यता प्राप्त है, किन्तु अवैध रूप से 09 से 12 तक की कक्षाये संचालित कर रहे है।
आदेश में आगे कहा गया है कि इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रो का पंजीकरण नियम विरूद्ध किसी अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालय में कराया जाता है। इस प्रकार के बगैर मान्यता / अवैध/अमान्य चल रहे स्कूल पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। अतः जनपद मे बगैर मान्यता / अवैध / अमान्य चल रहे विद्यालय बन्द कर दिये जाये। अगर बगैर मान्यता/अवैध/अमान्य विद्यालय संचालित पाये जाते है, तो नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कर शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 में निहित निर्देशो के अनुपालन में विभागीय कार्यवाही अमल में ला दी जायेगी। जिसके लिये व्यक्तिगतरूप से विद्यालय संचालित करने वाले प्रबन्धक / प्रधानाचार्य होगे।
