- २८ मार्च २००५ के पूर्व के ओ पी एस से अच्छा दित शिक्ष कों की एन पी एस में जमा धन राशि मय ब्याज के जी पी एफ खाते में अविलंब हो ट्रांसफर डॉ जितेंद्र कुमार सिंह
लखनऊ । राज्य निधि से सहायता प्राप्त गैर सरकारी माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में बीते २८ मार्च २००५ के पूर्व हुए विज्ञापन शर्तों के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना से अच्छादित शिक्षकों के एन पी एस खाते मे जमा धनराशि को २८ फरवरी तक उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में कटौती की समग्र धन राशि ब्याज सहित जमा कर दिये जाने के आदेश के बाद भी विभाग द्वारा इस मामले में लचर प्रक्रिया अपनाये जाने की वज़ह से आज तक नहीं जमा हो सका है।
उ प्र माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेय गुट ने शासन का ध्यान आकृष्ट कर इस मामले मे तत्काल अपर मुख्य सचिव मा शिक्षा उ प्र शासन से हस्तक्षेप किये जाने की मांग की है। साथ ही साथ एन पी एस खाते मे जमा धन राशि ३१ मई तक शिक्षकों के जी पी एफ खाते में ब्याज सहित जमा सुनि श्चित कराये जाने की पुरजोर मांग की है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ जितेंद्र कुमार सिंह पटेल एवं संगठन प्रवक्ता ओंम प्रकाश त्रिपाठी ने आज यहाँ जारी अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि इस प्रक्रिया में हिलाहवाली किये जाने पर प्रदेश मंत्रीमंडल को बीते ३० जून २०२५ तक की सीमा को २८ फरवरी 2026 तक बढ़ने का निर्णय लेना पडा है। इसके बाद भी अभी तक धन राशि का शिक्षकों के जी पी एफ खाते में जमा न किया जाना अत्यंत ही घोर आपत्तिजनक स्थिति ही नहीं , अधिकारियों की सेवा आचरण नियमावली के भी सर्वथा विपरीत है। उन्होंने इस महीने के अंत ३o सितंबर तक शिक्षकों के एन पी एस खाते में जमा धन राशि को उनके जीपी एफ खाते में जमा /ट्रांसफर सुनिश्चित करने की मांग को दोहराया है। शिक्षक नेताओ ने इस ओर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा जी का व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट कर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय को अमल में लाये जाने की पुरजोर मांग की की है।
