
- छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ के 36 आई.टी.आई. के विकास पर कुल 1216.80 करोड़ रूपए व्यय किए जाएंगे।
रायपुर, 20 फरवरी । आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके अलावा तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2022-2023 का विधानसभा में उपस्थापन बाबत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। साथ ही बजट अनुमान वर्ष 2023-2024 का विधानसभा में उपस्थापन बाबत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गयाऔर छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते, पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
यह भी लिए गए खास निर्णय
टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के साथ पार्टनशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना का अनुमोदन किया गया। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 36 आई.टी.आई. के विकास पर कुल 1216.80 करोड़ रूपए व्यय किए जाएंगे। इससे आई.टी.आई संस्थाओं में मैकेनिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बेसिक डिजाइनर एवं वर्चुअल वेरीफायर (मेकेनिकल), मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एण्ड आटोमेशन, एडंवास्ड सीएनसी मशीनिंग, इंडस्ट्रीयल रोबोटिक्स एंड डिजीटल मैन्युफैक्चरिंग एवं आर्टिजन यूजिंग एडवांस्ड टूल्स सहित अन्य शार्ट टर्म कोर्सेस भी संचालित होंगे।
छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। राज्य नवाचार आयोग जनकल्याणकारी योजनाओं में नवाचार को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव के साथ ही प्रशासनिक सेवाओं में दक्षता बढ़ाने, घोषणा पत्र के क्रियान्वयन हेतु सुझाव तथा समय-समय पर दिए गए अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सुझाव देगा। छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा के सोलहवां सत्र माह मार्च-2023 हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया।
गोधन न्याय योजनांतर्गत गोबर से प्रति किलोग्राम वर्मी कम्पोस्ट के रूपांतरण का प्रतिशत 40 से 33 होने से वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन में लगने वाले अतिरिक्त गोबर की लागत राशि एक रूपए की प्रतिपूर्ति सेस की राशि से भुगतान करने का निर्णय लिया गया। इसी तरह नगरीय निकाय के गोठानों में अतिरिक्त गोबर की लागत राशि एक रूपए की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नगरीय निकाय के गोठानों को गोबर क्रय हेतु प्रदाय राशि से किया जायेगा तथा शेष उपलब्ध राशि का उपयोग गोबर क्रय हेतु रिवाल्विंग मनी के रूप में किए जाने तथा वर्मी कम्पोस्ट के सुरक्षित भंडारण के लिए जिला कलेक्टर के अनुमोदन से गोठान परिसर मंे अन्य शासकीय योजनाओं के अभिसरण से गोदाम निर्माण का निर्णय लिया गया।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को एकल स्त्रोत से क्रय/उपार्जन के संबंध में छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम से छूट प्रदाय करने का निर्णय लिया गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन आयुक्त चिकित्सा शिक्षा का पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र के अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को चना वितरण हेतु भारत सरकार के बफर स्टॉक से 8000 रूपए प्रति टन की सब्सिडी योजना अंतर्गत चना क्रय करने का निर्णय लिया गया। राज्य प्रवर्तित मुख्यमंत्री सह प्रधानमंत्री आवासीय योजना में विधवा, विधुर, परित्यागता एवं अविवाहित पुरूष एवं महिला को शामिल करने का निर्णय लिया गया तथा आवास के लिए पंजीयन की तिथि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई है। साथ ही इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
