- नियंत्रण कक्ष के माध्यम से निगरानी से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर नकदी, सोना-चांदी और अन्य कीमती वस्तुओं के संदिग्ध आवागमन/वितरण को रोकने में मदद मिलेगी
- भारत सरकारदिल्ली में आदर्श आचार संहिता की पूरी अवधि के दौरान नियंत्रण कक्ष कार्यात्मक रहेगा
नई दिल्ली , 21 मार्च । (PIB ), भारतीय चुनाव आयोग को चुनाव में काले धन की भूमिका को रोकने के लिए सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत, आयकर विभाग निवासियों को लोकसभा आम चुनाव, 2024 में स्वच्छ और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है।
Election Politics : इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आयकर निदेशालय (अन्वेषण), दिल्ली ने आदर्श आचार संहिता के दौरान चुनावी उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संभावित / संदिग्ध बेहिसाब नकदी, बूलियन और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए एनसीटी दिल्ली में कई व्यवस्थाएं की हैं।
Lok Sabha Election 2024 news : लोकसभा आम चुनाव, 2024 के संबंध में, अन्य उपायों में, निदेशालय ने सिविक सेन्टर, नई दिल्ली में 24X7 नियंत्रण कक्ष खोला है एवं सिविक सेंटर, नई दिल्ली ने एक टोल-फ्री नंबर भी जारी किया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति एनसीटी दिल्ली में बेहिसाब नकदी, बूलियन और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की संदिग्ध आवाजाही/वितरण के संबंध में आयकर विभाग से बातचीत कर सकता है और जानकारी भी दे सकता है। नियंत्रण कक्ष का विवरण इस प्रकार है:
- कमरा नंबर 17, भूतल, सी-ब्लॉक, सिविक सेंटर, नई दिल्ली-110002
- टोल फ्री नंबर: 1800112300
- लैंडलाइन नंबर: 011-23232312/31/67/76
- मोबाईल नंबर: 9868168682
निवासी टोल-फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और फोन करने वाले को नियंत्रण कक्ष के समक्ष किसी भी व्यक्तिगत विवरण, जैसे नाम या पहचान के अन्य विवरण, का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि प्राप्त जानकारी विश्वसनीय और कार्रवाई योग्य हो।
नियंत्रण कक्ष आदर्श आचार संहिता की संपूर्ण अवधि के दौरान दिल्ली में क्रियाशील रहेगा यानी आम चुनाव, 2024 की घोषणा की तारीख से, जब तक दिल्ली में ये खत्म नहीं हो जाते। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावना के साथ नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे दिल्ली एनसीटी के संबंध में, प्रासंगिक जानकारी उपर्युक्त नंबरों के माध्यम से निदेशालय से साझा करके, अपनी सहायता प्रदान करे। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।