- मुख्य निर्वाचन अधिकारी की उत्तर प्रदेश विधान परिषद निर्वाचन- 2026 के मतदाताओं की सुविधा के लिए अनूठी पहल
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट https://ceouttarpradesh.nic.in पर उपलब्ध है जानकारी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 स्नातक एवं 06 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए 23 अक्टूबर, 2026 को प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक मतदान निर्धारित है। मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मतदेय स्थल एवं मतदाता सूची में क्रम संख्या की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!उन्होंने बताया कि मतदाता मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट https://ceouttarpradesh.nic.in पर जाकर अपने मतदेय स्थल एवं मतदाता सूची में क्रम संख्या की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर प्रदर्शित नए पॉपअप नोटिफिकेशन “Search your polling station by name for Graduate and Teacher Constituency” पर क्लिक करना होगा। इसके बाद संबंधित स्नातक अथवा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एवं जनपद का चयन कर अपना नाम अथवा संबंधी का नाम या दोनों के नाम की प्रविष्टि करें। या इसके अतिरिक्त मतदाता या संबंधी के नाम का प्रथम/द्वितीय अंकन की प्रविष्टि भी कर सकते हैं तथा उपरोक्त के पश्चात कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। इसके बाद संबंधित मतदाता को उसके मतदेय स्थल और मतदाता सूची में क्रम संख्या की जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के समय मतदाताओं को अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता किसी कारणवश मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो वह आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर अपनी पहचान सिद्ध कर सकता है।
उन्होंने बताया कि वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य अथवा केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान-पत्र, सांसदों, विधायकों एवं पार्षदों को जारी सरकारी पहचान-पत्र तथा संबंधित शिक्षक अथवा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक की शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री अथवा डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड भी वैकल्पिक पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य होंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान से पूर्व वेबसाइट के माध्यम से अपने मतदेय स्थल एवं मतदाता सूची में क्रम संख्या की जानकारी प्राप्त कर लें और निर्धारित पहचान दस्तावेज के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें .
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